आईटीबीपी अधिकारी को एसीआर विवाद में झारखंड हाईकोर्ट से राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने आईटीबीपी अधिकारी से जुड़े प्रतिकूल एसीआर विवाद में आदेश रद्द किया। रिपोर्ट के अनुसार 16 सप्ताह में समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं।

1 मिनट पढ़ें 6 बार पढ़ी गई
झारखंड हाईकोर्ट से जुड़े एसीआर विवाद पर खबर का ग्राफिक

झारखंड हाईकोर्ट ने आईटीबीपी अधिकारी से जुड़े एसीआर विवाद में अधिकारी को राहत दी है। प्रकाशित विवरण के अनुसार अदालत ने प्रतिकूल एसीआर से संबंधित आदेश को रद्द किया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मामले में 16 सप्ताह के भीतर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उपलब्ध विवरण में विवाद को अधिकारी की एसीआर से जुड़ा बताया गया है।

यह मामला सेवा से जुड़े प्रशासनिक निर्णयों और उनकी न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। खबर में दिए गए तथ्यों के आधार पर अदालत का आदेश अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण राहत माना जा रहा है।