झारखंड मतदाता सूची संशोधन के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन, 30 नवंबर को अंतिम प्रकाशन

विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नाम जोड़ने, हटाने और मतदाता विवरण में सुधार या स्थानांतरण के आवेदन 31 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे। अब तक 13,81,720 आवेदन डिजिटाइज हुए हैं।

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रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार, झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया चल रही है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने तथा विवरण में सुधार या स्थानांतरण के लिए आवेदन देने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 तय की गई है।

कार्यालय के 16 अक्टूबर के बुलेटिन में बताया गया है कि अलग-अलग प्रपत्रों से प्राप्त कुल 13,81,720 आवेदनों का डिजिटाइजेशन हो चुका है। इनमें नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 के सर्वाधिक 8,29,921 आवेदन शामिल हैं।

विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं से संबंधित फॉर्म-6ए के 119 आवेदन दर्ज किए गए हैं। नाम हटाने या उस पर आपत्ति के लिए निर्धारित फॉर्म-7 के तहत 21,102 आवेदन डिजिटाइज हुए हैं। वहीं, मतदाता विवरण में सुधार या स्थानांतरण के लिए दिए जाने वाले फॉर्म-8 के आवेदनों की संख्या 5,30,578 है।

बुलेटिन के मुताबिक, केवल 15 अक्टूबर को कुल 10,854 आवेदनों का डिजिटाइजेशन किया गया। इनमें फॉर्म-6 के 7,521, फॉर्म-7 के 411 और फॉर्म-8 के 2,922 आवेदन थे। उस दिन फॉर्म-6ए का कोई आवेदन डिजिटाइज नहीं किया गया।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड की अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी। उससे पहले पात्र नागरिक नए नाम के लिए फॉर्म-6 या फॉर्म-6ए, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में संशोधन अथवा पता बदलने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की समयसीमा नजदीक होने के कारण मतदाताओं के पास अपने नाम और दर्ज विवरण की जांच कराने के लिए सीमित समय बचा है। किसी प्रविष्टि में त्रुटि मिलने, पता बदलने या नाम जोड़ने अथवा हटाने की जरूरत होने पर संबंधित प्रपत्र के जरिए 31 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।