रांची: झारखंड में नया राशन कार्ड बनवाने और मौजूदा कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने या अन्य संशोधन की प्रक्रिया में दस्तावेजी जांच बढ़ा दी गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग की नई व्यवस्था के अनुसार, निर्धारित कागजात अपलोड किए बिना ऑनलाइन आवेदन जमा नहीं हो सकेगा।
आवेदन के साथ कुल छह दस्तावेज देना अनिवार्य बताया गया है। इनमें आवेदक का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, पासपोर्ट आकार की तस्वीर और वास्तविक निवास की पुष्टि के लिए घर की तस्वीर शामिल है। केवल सामान्य पते का प्रमाण अब आवेदन पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।
राशन कार्ड में शामिल परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए जन्म प्रमाण पत्र भी देना होगा। यदि किसी सदस्य का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र मान्य होगा। आवेदन पत्र में परिवार की आय का स्रोत, पक्के मकान में कमरों की संख्या और कर भुगतान से संबंधित जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
डिजिटल सत्यापन के तहत परिवार के सभी सदस्यों के अलग-अलग मोबाइल नंबर दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक दर्ज नंबर पर आने वाले ओटीपी के सत्यापन के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह प्रक्रिया नया कार्ड बनाने के साथ नाम जोड़ने, हटाने और विवरण में संशोधन के मामलों पर भी लागू बताई गई है।
ऑनलाइन आवेदन से पहले संबंधित जन वितरण प्रणाली डीलर के पास ई-केवाईसी कराना होगा। आवेदन जमा होने के बाद घर की तस्वीर और उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राशन कार्ड जारी किया जाएगा।
आवेदकों को फॉर्म भरने से पहले सभी जरूरी प्रमाण पत्र और परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबर तैयार रखने होंगे। किसी अनिवार्य दस्तावेज के छूटने या ओटीपी सत्यापन पूरा नहीं होने की स्थिति में आवेदन आगे नहीं बढ़ सकेगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य आवेदन में दी गई पहचान, आय और निवास संबंधी जानकारी की जांच को मजबूत करना बताया गया है।