झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार भर्ती में बीट निवासी शर्त हटाई

झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार भर्ती में बीट क्षेत्र का निवासी होने की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर अहम आदेश दिया है।

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झारखंड हाईकोर्ट में चौकीदार भर्ती से जुड़े आदेश की खबर

झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार भर्ती से जुड़े एक मामले में अहम फैसला दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अदालत ने बीट क्षेत्र का निवासी होने की अनिवार्यता खत्म करने की बात कही है।

खबर के मुताबिक, बीट क्षेत्र का निवासी नहीं होने के आधार पर नौकरी से इनकार करना गलत माना गया है। अदालत ने नियुक्ति से जुड़े मामले में बड़ा आदेश दिया है।

यह मामला राज्य में चौकीदार भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, इसलिए इसका असर ऐसे अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है जिनकी दावेदारी बीट निवासी शर्त के कारण प्रभावित हो रही थी। उपलब्ध जानकारी के आधार पर विस्तृत आदेश और आगे की प्रक्रिया संबंधित विभागीय कार्रवाई पर निर्भर करेगी।