झारखंड हाईकोर्ट: 25 साल प्रतिनियुक्ति पर सेवा के बाद नियमितीकरण का हक

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट ने ढाई दशक से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मी के नियमितीकरण के हक पर आदेश दिया है। मामला रांची से जुड़ा है।

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रांची में झारखंड हाईकोर्ट के नियमितीकरण आदेश पर हिंदी समाचार ग्राफिक

रांची से आई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, झारखंड हाईकोर्ट ने प्रतिनियुक्ति पर लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मी के नियमितीकरण से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि संबंधित कर्मी करीब 25 साल से प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके नियमितीकरण के हक का रास्ता साफ बताया गया है।

इसी मुद्दे पर अन्य रिपोर्टों में भी ढाई दशक की सेवा के बाद नियमितीकरण के अधिकार का उल्लेख किया गया है। उपलब्ध जानकारी में आदेश का विस्तृत आधार या आगे की प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं दी गई है।

फिलहाल यह खबर सेवा और नियुक्ति से जुड़े मामलों में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए अहम है, क्योंकि इसमें लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पर काम करने वाले कर्मी के अधिकार का सवाल सामने आया है।