झारखंड हाई कोर्ट ने नियुक्ति में उम्र सीमा में छूट की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार के निर्णय को अंतिम माना है।
यह मामला उन अभ्यर्थियों से जुड़ा था, जो नियुक्ति प्रक्रिया में उम्र सीमा को लेकर राहत चाहते थे। याचिकाएं खारिज होने के बाद फिलहाल उम्र सीमा में छूट की मांग को न्यायिक स्तर पर स्वीकार नहीं किया गया।
रिपोर्ट के मुताबिक, नियुक्ति से जुड़े ऐसे मामलों में राज्य सरकार का निर्णय ही प्रभावी रहेगा। इससे संबंधित अभ्यर्थियों के लिए भर्ती नियमों और आयु सीमा की शर्तों को ध्यान से देखना जरूरी होगा।