जमशेदपुर समेत कोल्हान के विभिन्न जिलों में दुर्गापूजा और आगामी त्योहारों के दौरान बिजली सुरक्षा को लेकर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने पूजा समितियों के लिए निर्देश जारी किए हैं। निगम ने पंडालों में सुरक्षित वायरिंग के साथ विभाग से अनुमति लेकर वैध बिजली कनेक्शन लेने को अनिवार्य बताया है।
निर्देशों के अनुसार, बिना अनुमति बिजली कनेक्शन लेने या निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर विद्युत अधिनियम-2003 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पूजा समितियों से कहा गया है कि वे कनेक्शन के लिए संबंधित विभाग में आवेदन करें और स्वीकृत व्यवस्था के माध्यम से ही बिजली का उपयोग करें।
जमशेदपुर एरिया बोर्ड ने पंडालों की वायरिंग में मानक गुणवत्ता वाले तार लगाने की अपील की है। श्रद्धालुओं के आने-जाने वाले रास्तों में बिजली के तार नहीं बिछाने को कहा गया है, ताकि भीड़ के दौरान किसी तरह का सुरक्षा जोखिम पैदा न हो।
समितियों को कटे या खुले तारों का इस्तेमाल नहीं करने और ऐसे तारों की मरम्मत कराने के बाद ही उन्हें बिजली व्यवस्था से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। पंडाल में लगाई गई पूरी विद्युत व्यवस्था की नियमित निगरानी करने पर भी जोर दिया गया है।
त्योहार के दौरान बिजली से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम तैनात रखने की तैयारी की गई है। इसका उद्देश्य किसी शिकायत या तकनीकी समस्या की सूचना मिलने पर शीघ्र कार्रवाई करना है।
निगम ने जमशेदपुर के साथ कोल्हान के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में भी निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी की जानकारी दी है। विभाग का कहना है कि पूजा पंडालों में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए बिजली सुरक्षा के मानकों का पालन जरूरी है और इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।