दुर्गा पूजा पर पाकुड़ शहर में 21 अक्टूबर तक रूट डायवर्जन, भारी वाहनों पर रोक

पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था बदली गई है। कुछ मार्गों पर वाहनों का प्रवेश सीमित रहेगा और भारी व्यावसायिक वाहनों के लिए समयबद्ध रोक लागू होगी।

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पाकुड़ नगर परिषद क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी ने यातायात आदेश जारी किया है। निर्धारित मार्गों पर रूट डायवर्जन और भारी वाहनों से संबंधित प्रतिबंध 21 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।

आदेश के अनुसार, मुफस्सिल थाना की ओर से पाकुड़ नगर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों को मौलाना चौक से प्यादापुर होते हुए अंबेडकर चौक की तरफ भेजा जाएगा। रेलवे फाटक की ओर जाने वाले निर्धारित मार्ग पर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रखा गया है। इससे पूजा के दौरान शहर के व्यस्त हिस्सों में यातायात को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा।

रेलवे स्टेशन जाने वाले वाहनों को विवेकानंद चौक तक आने की अनुमति दी जा सकेगी। इसके आगे स्टेशन की दिशा में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। जरूरत पड़ने पर वाहनों को विवेकानंद चौक से ही वापस मोड़ा जाएगा। संबंधित थाना और यातायात पुलिस के अधिकारियों व कर्मियों को तय मार्गों पर सुचारु संचालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है।

मालपहाड़ी रोड और प्यादापुर ओवरब्रिज की ओर से नगर क्षेत्र में आने वाले हाइवा तथा अन्य भारी व्यावसायिक वाहनों पर भी समयबद्ध रोक लगाई गई है। इन वाहनों को प्रतिदिन सुबह पांच बजे से रात साढ़े ग्यारह बजे तक शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह व्यवस्था आदेश की निर्धारित अवधि तक लागू रहेगी।

आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों के लिए अलग प्रावधान रखा गया है। ऐसे वाहनों को सक्षम पदाधिकारी की अनुमति मिलने पर नियमानुसार परिचालन की छूट दी जा सकेगी। शहर में आने-जाने वाले लोगों और वाहन चालकों को बदली हुई व्यवस्था के अनुसार मार्ग चुनना होगा, जबकि तैनात पुलिसकर्मी निर्धारित स्थानों पर यातायात संचालन संभालेंगे।