झारखंड एसआईआर: फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर, रांची के 62 केंद्रों पर एक भी आवेदन नहीं

मतदाता सूची की ड्राफ्ट सूची से बाहर पात्र नागरिक ECINET या संबंधित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं। राज्य के 75 मतदान केंद्रों पर 13 सितंबर तक कोई आवेदन नहीं मिला था।

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झारखंड एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 आवेदन की जानकारी

झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पात्र भारतीय नागरिकों, खासकर युवाओं से समयसीमा के भीतर आवेदन पूरा करने की अपील की है।

ड्राफ्ट मतदाता सूची में जिन पात्र लोगों का नाम शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र भर सकते हैं। आवेदन ECINET के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। नागरिक अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से संपर्क करके भी जरूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

एक अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक भी 15 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, तय अवधि में फॉर्म नहीं भरने वाले युवाओं का नाम मौजूदा एसआईआर के तहत तैयार मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेगा।

निर्वाचन कार्यालय की 13 सितंबर तक प्राप्त आवेदनों की मतदान केंद्रवार समीक्षा में असमान स्थिति सामने आई है। राज्य के कुल 31,892 मतदान केंद्रों में से 75 पर एक भी फॉर्म-6 नहीं मिला। इसके अलावा 5,591 केंद्रों पर केवल एक से पांच और 8,618 केंद्रों पर छह से दस आवेदन प्राप्त हुए हैं।

समीक्षा के मुताबिक 11,329 केंद्रों पर 11 से 20, जबकि 4,076 केंद्रों पर 21 से 30 फॉर्म आए। अन्य 2,203 मतदान केंद्रों पर आवेदनों की संख्या 30 से अधिक रही। शून्य आवेदन वाले केंद्रों में रांची जिले के सर्वाधिक 62 केंद्र शामिल हैं। कांके अनुसूचित जाति विधानसभा क्षेत्र के 52 मतदान केंद्रों पर कोई फॉर्म-6 नहीं मिला था।

निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपने बीएलए-2 को सक्रिय करने का अनुरोध भी किया है। उनसे पात्र युवाओं को आवेदन के लिए प्रेरित करने तथा ECINET या बीएलओ के जरिये फॉर्म भरने में सहायता करने को कहा गया है। वर्ष 2003 के एसआईआर दस्तावेजों से मैपिंग होने पर कई मतदाताओं और उनके बच्चों को अन्य दस्तावेज देने में छूट मिलने की बात भी बताई गई है।