झारखंड मतदाता सूची पुनरीक्षण में दावे-आपत्तियों की अंतिम तिथि आज, 19 अक्टूबर को अंतिम प्रकाशन

विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नाम जोड़ने, हटाने या विवरण सुधारने के आवेदन 15 सितंबर तक लिए जाएंगे। इसके बाद दावों और आपत्तियों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू होगी।

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झारखंड में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित सांकेतिक दृश्य

रांची में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, किसी प्रविष्टि पर आपत्ति देने या दर्ज विवरण में सुधार कराने के लिए पात्र लोगों के पास आज अंतिम अवसर है। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त दावों और आपत्तियों के निपटारे का चरण शुरू होगा।

कार्यालय की 14 सितंबर की रिपोर्ट में बताया गया है कि 13 सितंबर तक पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से 4,70,542 आवेदन मिले थे। इनमें 13 सितंबर को प्राप्त 16,224 आवेदन भी शामिल हैं। यह प्रपत्र 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र भारतीय नागरिकों के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों के मतदाता पंजीकरण के लिए निर्धारित फॉर्म-6ए के तहत इस अवधि में कुल 84 आवेदन मिलने की जानकारी दी गई है। पुनरीक्षण प्रक्रिया में नए पंजीकरण के साथ पहले से मौजूद मतदाता प्रविष्टियों से संबंधित दावे और आपत्तियां भी स्वीकार की गई हैं।

मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने, मृत्यु, स्थानांतरण अथवा एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नाम से संबंधित आपत्ति के लिए फॉर्म-7 जमा किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रपत्र के माध्यम से कुल 5,576 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 99 आवेदन अकेले 13 सितंबर को आए थे।

नाम, पता या मतदाता सूची में दर्ज अन्य विवरण में सुधार और संशोधन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया गया है। इसके तहत 13 सितंबर तक 2,98,871 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि उसी दिन 12,899 लोगों ने यह प्रपत्र जमा किया। उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि नाम जोड़ने के साथ विवरण संशोधन के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन किए गए हैं।

दावा और आपत्ति की अवधि पूरी होने के बाद निर्वाचन तंत्र इन आवेदनों की जांच और निपटारा करेगा। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, पुनरीक्षण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। आवेदन करने वाले मतदाताओं के नाम या विवरण को अंतिम सूची में शामिल करने से पहले संबंधित दावों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत निपटारा होना है।