रांची में झारखंड की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि बढ़ा दी गई है। पात्र नागरिक अब 30 सितंबर तक सूची में अपना नाम शामिल कराने या दर्ज विवरण में संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकों को यह दूसरी और अंतिम विशेष मोहलत दी गई है।
इस अवधि विस्तार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। खास तौर पर उन युवाओं से आवेदन करने की अपील की गई है, जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है लेकिन जिनका नाम अभी तक प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज नहीं हुआ है।
विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रारूप सूची पर मिले दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है। नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 निर्धारित है। किसी नाम को हटाने का अनुरोध फॉर्म-7 के माध्यम से किया जा सकता है, जबकि नाम, पता या दूसरे विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 भरना होगा।
इन श्रेणियों में बड़ी संख्या में आवेदन मिलने के बीच समयसीमा बढ़ाई गई है। जिन लोगों का नाम छूट गया है या जिनकी प्रविष्टि में त्रुटि है, उन्हें अपने रिकॉर्ड की जांच कर निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित आवेदन जमा करने का अवसर मिला है।
आवेदन की सुविधा ऑनलाइन और स्थानीय स्तर, दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। इच्छुक नागरिक ईसीआईनेट पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा वे अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करके निर्धारित फॉर्म भर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने पात्र युवाओं और छूटे हुए मतदाताओं से समयसीमा का लाभ लेने तथा आवेदन में अनावश्यक देरी नहीं करने को कहा है। बढ़ी हुई अवधि समाप्त होने से पहले नाम और अन्य विवरण जांच लेने से नागरिक जरूरत के अनुसार नाम जोड़ने, हटाने या सुधार का दावा प्रस्तुत कर सकेंगे।