झारखंड में चार लाख से अधिक निष्क्रिय राशन कार्ड सस्पेंड, सत्यापन और ई-केवाईसी जरूरी

स्मार्ट पीडीएस लागू करने की तैयारी के बीच झारखंड में चार लाख से अधिक निष्क्रिय राशन कार्ड सस्पेंड किए गए हैं। प्रभावित लाभुक राशन दुकान पर स्थिति जांचकर सत्यापन करा सकते हैं।

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झारखंड में राशन कार्ड की स्थिति और ई-केवाईसी सत्यापन की जानकारी

रांची। झारखंड में चार लाख से अधिक निष्क्रिय राशन कार्ड सस्पेंड किए गए हैं। पात्र लाभुकों की पहचान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रविष्टियों को दुरुस्त करने के लिए सत्यापन अभियान भी शुरू किया गया है। इस दौरान लंबे समय से खाद्यान्न नहीं लेने वाले कार्डों के साथ डुप्लीकेट नामों और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज लाभुकों की जांच की जा रही है।

राज्य में एक अक्टूबर से स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, छह महीने तक राशन का उठाव नहीं होने पर कार्ड को निष्क्रिय करने की व्यवस्था होगी। आधार आधारित मिलान के माध्यम से संदिग्ध या दोहरी प्रविष्टियां चिह्नित की जा रही हैं और संबंधित लाभुकों को सत्यापन तथा ई-केवाईसी पूरा करने का अवसर दिया जा रहा है।

जिन लाभुकों का कार्ड निष्क्रिय या सस्पेंड श्रेणी में चला गया है, वे अपने नजदीकी उचित मूल्य की दुकान से संपर्क कर सकते हैं। कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने के लिए ई-केवाईसी और आवश्यक सत्यापन पूरा करना होगा। नाम, आधार या कार्ड में दर्ज दूसरी जानकारी में अंतर होने पर भी संबंधित विभागीय व्यवस्था के माध्यम से जांच कराने की सलाह दी गई है।

रिपोर्ट में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रभावित लाभुकों को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन महीने का समय दिया जा रहा है। निर्धारित अवधि में सत्यापन और ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबंधित राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है। नियमित सरकारी राशन पाने वाले परिवारों के लिए इसलिए समय रहते अपने कार्ड की मौजूदा स्थिति जानना महत्वपूर्ण है।

झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 60.20 लाख राशन कार्ड दर्ज हैं और इनसे लगभग 2.63 करोड़ लाभुक जुड़े हैं। इनमें करीब 51.40 लाख पीएचएच और 8.81 लाख अंत्योदय कार्ड शामिल हैं। इस व्यापक दायरे को देखते हुए सत्यापन अभियान का असर बड़ी संख्या में परिवारों पर पड़ सकता है।

लाभुक राशन दुकान पर कार्ड की स्थिति जांचने के साथ लंबित ई-केवाईसी पूरी करा सकते हैं। लंबे समय से राशन नहीं लेने या नाम और आधार से जुड़ी गड़बड़ी होने पर डीलर अथवा संबंधित व्यवस्था से जानकारी ली जा सकती है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की शिकायत सेवा के लिए 1800-212-5512 और 1967 हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक उपलब्ध बताई गई है।