रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा और आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा अब अंतिम चरण में है। इसके लिए 30 सितंबर तक निर्धारित फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पात्र नागरिकों से अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आवेदन पूरा करने की अपील की है।
ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने पर पात्र भारतीय नागरिक फॉर्म-6 के साथ आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन ईसीआईनेट के माध्यम से ऑनलाइन दिया जा सकता है। संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ की सहायता लेकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
मतदाता सूची में किसी नाम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 का प्रावधान है। निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि केवल यह फॉर्म जमा होने से किसी मतदाता का नाम अपने आप सूची से नहीं हटेगा। आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच और सुनवाई होने के बाद ही फैसला किया जाएगा।
सूची में दर्ज विवरण की त्रुटि ठीक कराने, पता बदलने या निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 जमा किया जा सकता है। ऐसे मतदाताओं को भी 30 सितंबर की समय-सीमा के भीतर आवेदन देना होगा, जिन्हें अपनी मौजूदा प्रविष्टि में सुधार की जरूरत है।
दावा-आपत्ति की अवधि समाप्त होने के बाद निर्वाचन मशीनरी पुनरीक्षण के अगले चरण पर काम करेगी। इसमें मिले आवेदनों का डिजिटाइजेशन और परीक्षण किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर नोटिस जारी करने तथा सुनवाई की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। इन कार्यों के बाद अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की कार्रवाई होगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बूथ लेवल एजेंटों, बीएलओ और निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों से पात्र नागरिकों को सहयोग देने को कहा है। विशेष रूप से उन युवाओं को समय रहते आवेदन के लिए जागरूक करने पर जोर दिया गया है, जिनका नाम ड्राफ्ट सूची में दर्ज नहीं है।