झारखंड में राशन कार्ड की जाति सूचना अपडेट पर अस्थायी रोक, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक इंतजार

एसआईआर कार्य में बड़ी संख्या में कर्मियों की तैनाती के कारण राशन कार्ड में एसटी, एससी, बीसी-1, बीसी-2 और पीवीटीजी श्रेणी की सूचना अपडेट करने की प्रक्रिया रोक दी गई है।

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राशन कार्ड में जाति सूचना अपडेट की स्थगित प्रक्रिया का सांकेतिक दृश्य

जामताड़ा समेत झारखंड के सभी जिलों में जन वितरण प्रणाली के राशन कार्ड पर जाति संबंधी सूचना अपडेट करने की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी गई है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने कहा है कि यह रोक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी एसआईआर 2026, के दौरान लागू रहेगी। जाति अद्यतन का काम मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक नहीं किया जाएगा।

विभाग के निर्देश के अनुसार, राशन कार्ड में एसटी, एससी, बीसी-1, बीसी-2 और पीवीटीजी श्रेणियों की जानकारी अपडेट की जा रही थी। इसके लिए लाभुक प्रखंड और अंचल कार्यालयों में जाति प्रमाणपत्र बनवाने के आवेदन दे रहे थे। नई व्यवस्था के बाद इन आवेदनों के निष्पादन और राशन कार्ड में संबंधित विवरण जोड़ने के लिए लाभुकों को प्रतीक्षा करनी होगी।

विभाग ने स्थगन की वजह एसआईआर से जुड़े कार्यों में कर्मचारियों की व्यापक तैनाती को बताया है। मतदाता सूची के नोटिस चरण में मिले दावों और आपत्तियों का सत्यापन चल रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्तों ने इस काम में अलग-अलग विभागों के कर्मियों को लगाया है। इससे प्रखंड और अंचल कार्यालयों में जाति प्रमाणपत्र के आवेदनों का समय पर निपटारा प्रभावित हो रहा है।

इस संबंध में सरकार के उप सचिव राम कृष्ण कुमार की ओर से सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश भेजा गया है। रांची, धनबाद और जमशेदपुर के विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारियों को भी इसके दायरे में रखा गया है। आदेश की प्रतिलिपि सभी उपायुक्तों को भेजी गई है, ताकि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक जाति अद्यतन की कार्रवाई स्थगित रखी जाए।

राशन कार्ड में जाति विवरण अपडेट करने के लिए विभाग ने इससे पहले एक जुलाई और 28 जुलाई 2026 को निर्देश जारी किए थे तथा प्रक्रिया की निगरानी भी की जा रही थी। बाद में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के आठ सितंबर 2026 के पत्र के आलोक में इसे अस्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया।

इस फैसले से संबंधित पांच श्रेणियों में जाति सूचना जुड़वाने की तैयारी कर रहे लाभुक तत्काल अपडेट नहीं करा सकेंगे। विभागीय निर्देश में रोक की सीमा मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक तय की गई है। उसके बाद ही राशन कार्ड में जाति विवरण अद्यतन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना बताई गई है।