डोरंडा-नामकुम सड़क चौड़ीकरण विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने मूल दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने पर सख्त रुख दिखाया है। प्रकाशित सूचना के अनुसार, अदालत ने इस मामले में संबंधित अधिकारी को तलब किया है।
मामला सड़क चौड़ीकरण से जुड़े विवाद का है। उपलब्ध जानकारी में बताया गया है कि मूल दस्तावेज नहीं देने की बात पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और अधिकारी को उपस्थित होने के लिए कहा।
डोरंडा और नामकुम क्षेत्र रांची से जुड़े हैं, इसलिए यह मामला राजधानी क्षेत्र के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सड़क चौड़ीकरण जैसे मामलों में दस्तावेजों की उपलब्धता और प्रशासनिक जवाबदेही पर अदालत की टिप्पणी सार्वजनिक हित से जुड़ी मानी जा रही है।
फिलहाल उपलब्ध विवरण में केवल हाईकोर्ट की सख्ती, मूल दस्तावेजों का मुद्दा और अधिकारी को तलब किए जाने की जानकारी दी गई है। आगे की स्थिति अदालत में होने वाली कार्रवाई और संबंधित पक्षों के जवाब पर निर्भर करेगी।