पलामू के राज्य कर पदाधिकारी पर वसूली और धमकी के आरोप, विभागीय जांच का आदेश

पलामू व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि की शिकायत पर वाणिज्य-कर विभाग ने जांच शुरू कराई है। संबंधित अधिकारी को एक सप्ताह में स्पष्ट मंतव्य के साथ रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

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मेदिनीनगर में राज्य कर पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत की विभागीय जांच से संबंधित प्रतीकात्मक दृश्य

पलामू में एक राज्य कर पदाधिकारी के विरुद्ध व्यवसायियों से कथित अवैध वसूली और धमकी देने की शिकायत पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। वाणिज्य-कर विभाग ने आरोपों की पड़ताल कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है। शिकायतों की पुष्टि अभी नहीं हुई है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्ष पर निर्भर करेगी।

पलामू व्यवसायी संघ के प्रतिनिधि नीरज अग्रवाल ने राज्य कर पदाधिकारी जियाउल हक के खिलाफ वित्त मंत्री को आवेदन दिया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि व्यवसायियों को फोन करके रकम मांगी जाती है और कथित रूप से निजी बिचौलियों के जरिये वसूली कराई जाती है। आवेदन में पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की गई थी।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि रकम नहीं देने वाले व्यवसायियों को नोटिस भेजकर परेशान किया जाता है। दुकानों को बंद कराने की धमकी देने तथा टैक्स और टर्नओवर का उल्लेख करते हुए पैसे मांगने का दावा भी आवेदन में किया गया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और विभाग ने इन्हें जांच का विषय बनाया है।

आवेदन में संबंधित अधिकारी के मोबाइल फोन की जांच कराने का अनुरोध भी किया गया, ताकि लगाए गए आरोपों की सत्यता का पता चल सके। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वाणिज्य-कर विभाग की संयुक्त सचिव पूनम कुजूर ने 12 अक्टूबर 2026 को राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), रांची प्रमंडल को पत्र भेजकर जांच कराने को कहा था।

इसके बाद रांची प्रमंडल के राज्य कर अपर आयुक्त ने पलामू अंचल के राज्य कर संयुक्त आयुक्त को मामले की जांच सौंपते हुए एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। निर्देश में जांच के बाद तथ्यों पर स्पष्ट मंतव्य भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।

फिलहाल किसी आरोप को सिद्ध नहीं माना गया है। जांच रिपोर्ट में सामने आने वाले तथ्यों और संबंधित अधिकारियों के मंतव्य के आधार पर ही आगे की विभागीय कार्रवाई तय होगी। मामले में आरोपित पदाधिकारी का पक्ष उपलब्ध विवरण में दर्ज नहीं है।