पाकुड़ व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित मासिक लोक अदालत में 18 वादों का निष्पादन किया गया। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों के बीच आपसी सहमति के आधार पर कुल 1 लाख 93 हजार 749 रुपये की समझौता राशि तय कराई गई।
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ ने इस लोक अदालत का आयोजन किया। विभिन्न मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए कुल नौ बेंच गठित की गई थीं। इन बेंचों के समक्ष आए मामलों में पक्षकारों की सहमति से समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र ने की। लोक अदालत की कार्यवाही प्रभारी सचिव विशाल मांझी की देखरेख में संपन्न हुई।
आयोजन के दौरान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय रजनीकांत पाठक और प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास भी उपस्थित रहे। प्रभारी सचिव विशाल मांझी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। न्यायालय के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं ने सुनवाई तथा समझौते की प्रक्रिया में भाग लिया।
लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहे। नौ बेंचों के माध्यम से मामलों को अलग-अलग सुनवाई के लिए रखा गया और सहमति बनने वाले वादों का निष्पादन किया गया। उपलब्ध विवरण में निष्पादित मामलों की अलग-अलग श्रेणियों का उल्लेख नहीं किया गया है।
इस मासिक आयोजन का घोषित परिणाम 18 वादों का निपटारा और 1,93,749 रुपये का समझौता रहा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में हुई कार्यवाही में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मियों और संबंधित पक्षकारों की भागीदारी रही।