प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति अपील पर सरकार को 30 सितंबर तक पक्ष रखने का समय

झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति से जुड़ी अपील में राज्य सरकार को पक्ष रखने के लिए समय दिया। अतिरिक्त शपथपत्र 24 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे और अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

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रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट में शिक्षक नियुक्ति अपील पर सुनवाई

रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। यह सुनवाई एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दाखिल अपील पर हुई। मामले की अगली सुनवाई भी 30 सितंबर को निर्धारित की गई है।

चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने बहस के लिए समय देने का अनुरोध किया। अदालत ने यह आग्रह स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने राज्य सरकार और जेएसएससी को जरूरत होने पर अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने की अनुमति भी दी है। इसके लिए 24 सितंबर तक का समय तय किया गया है।

अपील स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2016 से संबंधित है। प्रतिवादियों की ओर से अदालत में बताया गया था कि सरकार द्वारा निर्धारित 17,786 पदों में से 12,046 पदों पर नियुक्तियां हुई थीं। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया और शेष अभ्यर्थियों से जुड़े प्रश्न अदालत के विचार के लिए सामने आए।

इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थियों के प्रतिवेदन पर विचार करने और निर्धारित योग्यता तथा अर्हता पूरी करने वाले 2,034 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का निर्देश दिया था। एकल पीठ ने राज्यस्तरीय मेधा सूची में बताई गई त्रुटियों की जांच के लिए एक सदस्यीय तथ्य-अन्वेषण समिति बनाने का आदेश भी दिया था।

राज्य सरकार और जेएसएससी ने एकल पीठ के इसी आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए अपील दाखिल की है। मौजूदा सुनवाई में नियुक्ति संबंधी दावों पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ। अब अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने की समयसीमा पूरी होने और सरकार का पक्ष सामने आने के बाद खंडपीठ 30 सितंबर को मामले पर आगे सुनवाई करेगी।