बोकारो स्टील प्लांट से संबंधित बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया टैरिफ एक अक्टूबर से लागू होगा। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की दरों को मंजूरी दी है। संशोधन के बाद घरेलू, व्यावसायिक, स्ट्रीट लाइट और औद्योगिक श्रेणियों के मासिक बिजली खर्च में बढ़ोतरी होगी।
घरेलू सेवा की एलटी श्रेणी में फिक्स्ड चार्ज 80 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति कनेक्शन प्रतिमाह किया गया है। ऊर्जा शुल्क भी 3.30 रुपये से बढ़कर 3.75 रुपये प्रति किलोवाट घंटा हो जाएगा। इस तरह घरेलू उपभोक्ताओं को प्रत्येक यूनिट पर 45 पैसे अधिक देने होंगे।
व्यावसायिक सेवा में फिक्स्ड चार्ज अब 125 रुपये के बजाय 140 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिमाह होगा। इस श्रेणी का ऊर्जा शुल्क 5.70 रुपये से बढ़कर 6.40 रुपये प्रति किलोवाट घंटा किया गया है। एचटी और एलटी स्ट्रीट लाइट के लिए फिक्स्ड चार्ज 50 से 60 रुपये तथा ऊर्जा शुल्क 4.50 से पांच रुपये कर दिया गया है।
घरेलू सेवा की एचटी श्रेणी में फिक्स्ड चार्ज 75 रुपये से बढ़ाकर 85 रुपये प्रति केवीए प्रतिमाह किया गया है। इसका ऊर्जा शुल्क 2.85 रुपये से बढ़कर 3.20 रुपये प्रति केवीए घंटा होगा। लो टेंशन औद्योगिक सेवा में फिक्स्ड चार्ज 150 से 165 रुपये और ऊर्जा शुल्क 4.60 से 5.10 रुपये किया गया है।
एचटीएस-11 केवी श्रेणी के लिए फिक्स्ड चार्ज 300 रुपये से बढ़कर 340 रुपये प्रति केवीए प्रतिमाह हो जाएगा। ऊर्जा शुल्क भी 5.05 रुपये से बढ़ाकर 5.75 रुपये प्रति केवीए घंटा तय किया गया है। आरटीएस, एमईएस और अन्य वितरण लाइसेंसी श्रेणी में भी यही संशोधित दर लागू होगी।
सिंचाई एवं कृषि सेवा को इस संशोधन से अलग रखा गया है। इस श्रेणी में फिक्स्ड चार्ज 40 रुपये प्रति एचपी प्रतिमाह और ऊर्जा शुल्क 4.50 रुपये प्रति एचपी ही रहेगा। नई दरों के कारण अधिक बिजली खपत करने वाले औद्योगिक और उच्च क्षमता वाले उपभोक्ताओं पर फिक्स्ड तथा ऊर्जा शुल्क, दोनों की बढ़ोतरी का असर पड़ेगा।