रांची जिले में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने 26 सितंबर को केजी से कक्षा 12 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। मौसम विभाग ने जिले को बारिश के लिए येलो अलर्ट वाले क्षेत्र में रखा है।
जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत यह आदेश जारी किया है। जिले के सरकारी, गैर-सरकारी और अलग-अलग शिक्षा बोर्ड से संबद्ध निजी विद्यालयों पर यह निर्देश लागू होगा। संस्थानों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
प्रशासनिक निर्देश के अनुसार छुट्टी केवल विद्यार्थियों के लिए रहेगी। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को विद्यालय पहुंचकर ई-विद्यावाहिनी पर अपनी बायोमीट्रिक उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इस दौरान वे विद्यालय में निर्धारित गैर-शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करेंगे।
जिन विद्यालयों में 26 सितंबर को पहले से कोई अनिवार्य परीक्षा तय है, वहां परीक्षा के आयोजन पर निर्णय लेने का अधिकार संबंधित प्रधानाचार्य को दिया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों और अभिभावकों को अपने विद्यालय से परीक्षा संबंधी सूचना की पुष्टि करनी होगी।
आदेश की अवहेलना करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन कानून के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मौसम की चेतावनी के बीच बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विद्यालयों में नियमित शिक्षण गतिविधियां स्थगित की गई हैं।
रांची के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में भी मौसम विभाग की चेतावनी के बाद 26 सितंबर को विद्यालय बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि रांची के लिए लागू व्यवस्था जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार होगी, जिसमें विद्यार्थियों की छुट्टी, सरकारी कर्मियों की उपस्थिति और निर्धारित परीक्षाओं के संबंध में अलग-अलग निर्देश दिए गए हैं।