माध्यमिक आचार्य भर्ती: हाईकोर्ट ने प्राथमिकी और सीआईडी जांच का दिया निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने 2,819 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने और जांच सीआईडी को सौंपने का निर्देश दिया है।

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रांची स्थित झारखंड हाईकोर्ट भवन की फाइल तस्वीर

रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति से जुड़े विवाद की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव को प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपने और उसे निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को भी कहा है। यह सुनवाई कुछ अभ्यर्थियों की ओर से दोबारा परीक्षा के खिलाफ दाखिल याचिका पर हुई।

अदालत के समक्ष प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया में हैकिंग अथवा बाहरी हस्तक्षेप की आशंका जताई थी। इसी आधार पर 2,819 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराई गई। याचिकाकर्ताओं ने इस निर्णय को उचित नहीं मानते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएसएससी को नियुक्ति परीक्षा की उत्तर कुंजी जल्द जारी करने का निर्देश भी दिया। इससे परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों और मूल्यांकन से संबंधित जानकारी मिलने का रास्ता साफ होगा। हालांकि, याचिका में उठाए गए प्रश्नों पर अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है।

हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने के बजाय उसे जारी रखने को कहा है। इसके साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि इस प्रक्रिया के तहत होने वाली सभी नियुक्तियां अदालत के अंतिम आदेश से प्रभावित होंगी। यानी चयन और नियुक्ति की आगे की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसका अंतिम स्वरूप लंबित मुकदमे के निर्णय पर निर्भर रहेगा।

प्राथमिकी दर्ज करने और सीआईडी से जांच कराने का निर्देश उन परिस्थितियों की पड़ताल से जुड़ा है, जिनके आधार पर दोबारा परीक्षा कराई गई थी। उपलब्ध विवरण के अनुसार अदालत ने जांच को समयबद्ध रूप से पूरा करने को कहा है। जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं, इसकी जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

मामले का सीधा असर माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है। फिलहाल उत्तर कुंजी जारी करने, नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने और जांच कराने के तीनों निर्देश साथ-साथ प्रभावी रहेंगे। नियुक्तियों की अंतिम स्थिति हाईकोर्ट के आगामी आदेश के अनुसार तय होगी।