मेदिनीनगर में डीलरशिप और पॉलीहाउस के नाम पर 76.97 लाख रुपये की ठगी का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

पलामू और बिहार के औरंगाबाद क्षेत्र के 18 लोगों से रकम लेने का आरोप है। शिकायत के आधार पर मेदिनीनगर टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

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मेदिनीनगर में डीलरशिप और पॉलीहाउस के नाम पर ठगी के आरोप से जुड़ी सांकेतिक तस्वीर

पलामू के मेदिनीनगर में खाद की डीलरशिप दिलाने, पॉलीहाउस बनवाने और पौधारोपण में सहयोग करने के नाम पर 18 लोगों से करीब 76.97 लाख रुपये लेने का मामला सामने आया है। पीड़ितों की शिकायत पर मेदिनीनगर टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

शिकायत के मुताबिक, संबंधित कंपनी का संचालन मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के बेरिया इलाके से किया जा रहा था। कंपनी के प्रतिनिधियों ने पलामू और बिहार के औरंगाबाद क्षेत्र के लोगों से संपर्क किया था। उन्हें खाद की डीलरशिप, पॉलीहाउस निर्माण तथा पौधारोपण से जुड़ी सहायता देने का भरोसा दिलाए जाने का आरोप है।

प्रस्तावों के आधार पर अलग-अलग लोगों से अलग-अलग रकम ली गई। प्रभावित लोगों में पलामू के हुसैनाबाद, हैदरनगर और पड़वा के साथ बिहार के औरंगाबाद क्षेत्र के निवासी भी शामिल बताए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वादे पूरे नहीं हुए और बाद में बेरिया स्थित कार्यालय बंद मिला।

पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया है कि कंपनी की ओर से कुछ लोगों को भुगतान के लिए चेक दिए गए थे, लेकिन बैंक में जमा करने पर वे बाउंस हो गए। इसके बाद लोगों को लेन-देन को लेकर संदेह हुआ। शिकायत के अनुसार, जब वे कंपनी से संपर्क करने पहुंचे तो कार्यालय बंद था और संचालक नहीं मिले।

हैदरनगर निवासी इकबाल सिद्दीकी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के अनुसार, पीड़ितों के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है और अलग-अलग व्यक्तियों से भिन्न रकम लिए जाने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब पूरे लेन-देन और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

मामला फिलहाल जांच के स्तर पर है, इसलिए शिकायत में दर्ज दावों की स्वतंत्र पुष्टि और जिम्मेदारी तय होना बाकी है। पीड़ित अपनी रकम वापस दिलाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही कंपनी के संचालन, रकम के लेन-देन और संबंधित लोगों की भूमिका की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।