रांची में संघ लोक सेवा आयोग की सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा (CDS-II) और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा (NDA-II), 2026 के लिए प्रशासन ने सुरक्षा प्रबंध किए हैं। दोनों परीक्षाएं 13 सितंबर को शहर के 21 निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। केंद्रों के आसपास शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञा भी लागू की गई है।
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। तैनात अधिकारियों को परीक्षा के दौरान शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 13 सितंबर की सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर जमा होने की अनुमति नहीं होगी।
सरकारी काम में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों तथा शवयात्रा को भीड़ संबंधी पाबंदी से छूट दी गई है। परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल के साथ किसी बैठक या आमसभा के आयोजन पर भी रोक रहेगी।
निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम और बारूद सहित किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित होगा। लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे हथियारों पर भी रोक लगाई गई है। सरकारी दायित्व निभा रहे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को इससे अलग रखा गया है।
परीक्षा केंद्र बरियातू, पुरुलिया रोड, मेन रोड, बहुबाजार, डोरंडा, कांके और धुर्वा समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में बनाए गए हैं। इनमें कई विद्यालय और महाविद्यालय शामिल हैं तथा कुछ संस्थानों में अलग-अलग सब-सेंटर निर्धारित किए गए हैं। प्रशासन ने परीक्षा अवधि में सभी केंद्रों पर लागू निर्देशों और प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।