रांची में सड़क सुरक्षा से जुड़े मामले पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्ड हटाने का आदेश दिया है। यह निर्देश रांची निगम से संबंधित है और इसका केंद्र शहर की सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
मीडिया रिपोर्ट में सामने आई जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि सड़क सुरक्षा के लिए कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्ड हटाए जाने चाहिए। ऐसे बोर्ड सड़क किनारे लगे होने पर आवाजाही और दृश्यता से जुड़ी दिक्कतों का कारण बन सकते हैं, इसलिए अदालत ने इस विषय को गंभीर माना है।
आदेश के बाद रांची निगम की जिम्मेदारी बढ़ गई है। निगम को उन विज्ञापन बोर्डों पर कार्रवाई करनी होगी जो कम ऊंचाई पर लगे हैं और सड़क सुरक्षा के लिहाज से उचित नहीं माने गए हैं। अदालत के निर्देश से यह भी स्पष्ट है कि विज्ञापन व्यवस्था को यातायात और आम लोगों की सुरक्षा से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
यह मामला रांची शहर की शहरी व्यवस्था से भी जुड़ा है। सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास लगाए जाने वाले विज्ञापन बोर्डों की ऊंचाई और स्थान तय नियमों के अनुरूप हों, यह सुनिश्चित करना स्थानीय निकाय की भूमिका का हिस्सा है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में आदेश का मुख्य बिंदु यही है कि सड़क सुरक्षा के लिए कम ऊंचाई वाले विज्ञापन बोर्ड हटाए जाएं। आगे रांची निगम इस आदेश पर किस तरह अमल करता है, इस पर शहर के लोगों और संबंधित एजेंसियों की नजर रहेगी।