रांची नगर निगम ने भवन और अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बुधवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में संस्थान संचालकों का पक्ष सुना गया। निगम ने स्पष्ट किया कि जरूरी मानकों का उल्लंघन जारी रहने पर संबंधित संस्थानों को नियमानुसार सील किया जा सकता है।
बैठक में निगम की ओर से पहले जारी किए गए नोटिसों के आधार पर कोचिंग संस्थानों के दस्तावेज और व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकांश संस्थानों के पास भवन का स्वीकृत नक्शा उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई। कई परिसरों में विद्यार्थियों और कर्मचारियों के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था भी नहीं मिली।
जांच में आपातकालीन निकास और अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रबंधों में भी कमियां पाई गईं। कई संस्थान आवश्यक फायर एनओसी प्रस्तुत नहीं कर सके। निगम प्रशासन के अनुसार, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की मौजूदगी वाले परिसरों में सुरक्षित निकासी और आग से बचाव की व्यवस्था अनिवार्य है।
कुछ संचालकों ने भवनों के स्वीकृत नक्शे पेश किए, लेकिन वे आवासीय उपयोग के लिए मंजूर पाए गए। इन भवनों में व्यावसायिक गतिविधि के रूप में कोचिंग कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। नगर निगम ने स्वीकृत उपयोग से अलग गतिविधि चलाने को नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में रखा है।
बैठक के दौरान कुछ संचालकों ने संस्थान को दूसरी जगह स्थानांतरित करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। नगर आयुक्त ने कहा कि ऐसे संचालकों को नोटराइज्ड शपथ पत्र के साथ विधिवत आवेदन देना होगा। आवेदन पर नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा, जबकि केवल मौखिक अनुरोध के आधार पर राहत नहीं मिलेगी।
निगम ने सभी कोचिंग संचालकों से भवन के स्वीकृत उपयोग, पार्किंग, आपातकालीन निकास और अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए कहा है कि दस्तावेजी और सुरक्षा संबंधी कमियां दूर कराने के लिए निरीक्षण तथा आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।