विधायक जयराम महतो की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक से अदालत का इनकार

अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने केस डायरी मांगी। अदालत ने विधायक जयराम महतो की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया।

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धनबाद में एमपी-एमएलए कोर्ट ने डुमरी विधायक जयराम महतो की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में महतो सहित चार लोगों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की केस डायरी तलब की है।

यह याचिका जयराम महतो, सुशील मंडल, महेंद्र साव और राजकुमार मंडल की ओर से दायर की गई है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कुछ तस्वीरें पेश कीं और पुलिस की शिकायत को मनगढ़ंत बताते हुए दावा किया कि प्राथमिकी में वर्णित घटना नहीं हुई थी। इसी आधार पर गिरफ्तारी से अस्थायी संरक्षण देने का अनुरोध किया गया।

अपर लोक अभियोजक ने बचाव पक्ष की मांग का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अनुसंधान से संबंधित केस डायरी मांगी, लेकिन इस बीच गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी नहीं किया। अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय की जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।

मामला बरवाअड्डा थाने में 22 अगस्त को दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। थाना प्रभारी रवि कुमार के बयान पर विधायक और अन्य लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, थाने में हंगामा करने, एक बंदी को हाजत से छुड़ाने का प्रयास करने तथा पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं।

पुलिस का आरोप है कि विधायक ने अधिकारियों के साथ अनुचित व्यवहार किया और समर्थकों से हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने के लिए कहा। प्राथमिकी के अनुसार, समर्थकों ने थाना परिसर में हंगामा कर पुलिसकर्मियों के काम में बाधा पहुंचाई। ये सभी पुलिस की ओर से लगाए गए आरोप हैं और अदालत में इनकी न्यायिक जांच होनी बाकी है।

बचाव पक्ष ने सुनवाई में कहा कि विधायक निर्दलीय हैं और पुलिस फोन पर भी उनकी बात नहीं सुनती। फिलहाल अदालत के आदेश से केवल गिरफ्तारी पर तत्काल रोक की मांग अस्वीकार हुई है। मामले की आगे की प्रक्रिया केस डायरी मिलने और याचिका पर अगली सुनवाई के अनुसार चलेगी।