सरायकेला-खरसावां के स्कूलों में बिना अनुमति बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक

शिक्षा विभाग ने जिले के सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों में सुरक्षा तथा गोपनीयता को लेकर निर्देश जारी किए हैं। बाहरी व्यक्ति को प्रवेश देने या जानकारी साझा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति जरूरी होगी।

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सरायकेला-खरसावां जिले के स्कूलों में अब बिना अनुमति किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने स्कूली सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्देश जारी किया है। आदेश जिले में पहली से बारहवीं कक्षा तक संचालित सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों पर लागू होगा।

निर्देश के अनुसार, प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति अनधिकृत रूप से विद्यालय परिसर में प्रवेश न करे। स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत अधिकारियों को इस व्यवस्था से अलग रखा गया है।

विभाग ने स्कूलों से जुड़े आंकड़े, विवरण और तस्वीरें साझा करने पर भी नियंत्रण लगाया है। किसी अनधिकृत व्यक्ति को ऐसी सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

आदेश में नियमों के पालन की जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक को दी गई है। यदि किसी विद्यालय में निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक को सीधे जिम्मेदार माना जाएगा। विभाग ने अवहेलना की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है।

शिक्षा विभाग के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य विद्यालय परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही स्कूलों से प्राप्त विवरण या तस्वीरों के गलत इस्तेमाल और भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकना भी आदेश के उद्देश्यों में शामिल है।

नए निर्देश के बाद विद्यालय प्रबंधन को परिसर में आने वाले बाहरी लोगों की अनुमति की स्थिति पर निगरानी रखनी होगी। वहीं, स्कूल से कोई आंकड़ा, ब्यौरा या तस्वीर मांगने वाले व्यक्ति को संबंधित सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी।