सरायकेला में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर सीईओ के. रवि कुमार ने बताई दस्तावेज और आपत्ति प्रक्रिया

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक दिया जा सकता है। अंतिम सूची 30 नवंबर तक प्रकाशित करने का कार्यक्रम है।

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सरायकेला में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार

सरायकेला में आयोजित मतदाता साक्षरता कार्यक्रम के दौरान झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की ओर से दर्ज आपत्तियों, शिकायतों और विरोध का नियमों के अनुसार समाधान किया जा रहा है। यह एक विधिक प्रक्रिया है और इसमें राजनीतिक दलों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है।

के. रवि कुमार ने बताया कि विधानसभा स्तर पर राजनीतिक दलों के बीएलए-1 और प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलए-2 सक्रिय हैं। पुनरीक्षण का काम दलों से मिले सुझावों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन विरोध के दौरान हिंसा या पथराव जैसी गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई होगी।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए दस्तावेजों को लेकर उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 मान्य दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है। जिन पात्र नागरिकों के पास इनमें से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, उन्हें स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी सहयोग देंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों के मतदाताओं को भी प्रक्रिया में शामिल करने का भरोसा दिलाया। उनके अनुसार, आयोग की व्यवस्था प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचने के उद्देश्य से काम करेगी। मतदाता सूची की विसंगतियों और नो-मैपिंग वाले मामलों का भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत समाधान किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर तक किया जाना है। इससे पहले प्राप्त दावों, आपत्तियों और शिकायतों की जांच तथा उनका निपटारा किया जाएगा। पात्र नागरिक इस अवधि में अपने नाम और विवरण की स्थिति की जांच करा सकते हैं तथा जरूरत होने पर निर्धारित माध्यम से आवेदन दे सकते हैं।

यह कार्यक्रम सरायकेला-खरसावां जिला प्रशासन और अर्का जैन यूनिवर्सिटी ने संयुक्त रूप से आयोजित किया था। मीडिया से बातचीत में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पुनरीक्षण प्रक्रिया, राजनीतिक दलों की भूमिका और दस्तावेज संबंधी व्यवस्था की जानकारी साझा की। प्रशासन के लिए अब निर्धारित समयसीमा में आवेदनों और आपत्तियों का नियमानुसार निपटारा करना प्रमुख जिम्मेदारी होगी।