रांची के अपर बाजार के दुकानदारों को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक दुकानों को सील करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
रिपोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक यह राहत फिलहाल अंतरिम प्रकृति की है, क्योंकि रोक अगले आदेश तक लागू बताई गई है। यानी आगे की स्थिति अदालत के अगले निर्देश पर निर्भर करेगी।
अपर बाजार रांची का प्रमुख कारोबारी इलाका माना जाता है। ऐसे में दुकानों की सीलिंग से जुड़ा कोई भी आदेश स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। फिलहाल अदालत के निर्देश से दुकानदारों को तत्काल कार्रवाई से राहत मिली है।
उपलब्ध सूचना में यह स्पष्ट नहीं है कि सीलिंग की कार्रवाई किस आधार पर प्रस्तावित थी या मामले में संबंधित पक्षों की विस्तृत दलीलें क्या रहीं। इसलिए इस रिपोर्ट में केवल अदालत से मिली राहत और रोक के दायरे तक ही जानकारी दी जा रही है।
हाईकोर्ट के अगले आदेश के बाद ही यह साफ होगा कि दुकानों की सीलिंग को लेकर आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तब तक रिपोर्ट के अनुसार दुकानों को सील करने पर रोक प्रभावी रहेगी।