कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में वर्ष 2023 में हुए संजय सिंह हत्याकांड में अदालत ने तीन दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला दिया। अदालत ने तीनों दोषियों पर कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने राज कपूर, प्रेम कपूर और सोनू कुमार यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा निर्धारित की। प्रत्येक दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आदेश के अनुसार, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में संगीता देवी ने तिलैया थाने में वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने पक्ष रखा और सुनवाई के दौरान कुल 16 गवाहों की गवाही कराई गई। सूचक पक्ष से अधिवक्ता अरुण कुमार तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने अदालत में दलीलें पेश कीं।
उपलब्ध विवरण के मुताबिक, अदालत ने गवाहों के बयान और पेश किए गए साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद तीनों को दोषी माना। इससे पहले 26 सितंबर को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सजा की अवधि और जुर्माने पर निर्णय सुनाया गया।
मामला 14 दिसंबर 2023 को गांधी स्कूल रोड के मास्टर मोहल्ला में हुए विवाद से जुड़ा है। विवरण के अनुसार, संजय सिंह और आरोपियों के बीच रास्ते के लिए ढाई फीट जमीन को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान संजय सिंह घायल हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया था।
सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए उन्हें रांची रेफर किया गया था। इलाज के दौरान 20 दिसंबर 2023 को उनकी मौत हो गई, जिसके बाद दर्ज मामले में हत्या की धारा जोड़ी गई। करीब तीन वर्ष बाद अदालत ने तीन दोषियों के खिलाफ सजा का आदेश जारी किया है।