गढ़वा नगर परिषद ने शारदीय नवरात्र के दौरान नगर क्षेत्र में मांस, मुर्गा और मछली की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। परिषद की सार्वजनिक सूचना के अनुसार यह व्यवस्था 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। निर्धारित अवधि में संबंधित सभी दुकानों को पूरी तरह बंद रखना होगा।
सार्वजनिक सूचना में 11 अक्टूबर को नवरात्र की एकम और 20 अक्टूबर को दशमी बताया गया है। नगर परिषद ने कहा है कि त्योहार की अवधि के लिए जारी निर्देश पूरे गढ़वा नगर क्षेत्र में लागू होगा। इसके दायरे में मांस, मुर्गा और मछली बेचने वाली सभी दुकानें आएंगी।
परिषद ने संबंधित दुकानदारों से तय अवधि में प्रतिष्ठान नहीं खोलने और आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्देश का उल्लंघन सामने आने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
नगर परिषद ने आदेश जारी करने के पीछे नवरात्र की पवित्रता और लोगों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखने की बात कही है। परिषद ने दुकानदारों के साथ ही नगरवासियों से भी प्रशासनिक व्यवस्था का पालन करने तथा निर्धारित अवधि में सहयोग बनाए रखने की अपील की है।
यह सार्वजनिक सूचना नगर परिषद गढ़वा के अध्यक्ष आशीष कुमार सोनी उर्फ दौलत सोनी के नाम से जारी की गई है। इसमें सभी संबंधित लोगों से सहयोग की अपेक्षा जताई गई है, ताकि नवरात्र का आयोजन शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके।
दुकानदारों के लिए बंदी की अवधि लगातार दस दिन की होगी। ऐसे में मांस, मुर्गा या मछली की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों को 11 अक्टूबर से आदेश का पालन करना होगा और 20 अक्टूबर तक दुकानें बंद रखनी होंगी। परिषद ने सूचना के माध्यम से अवधि और लागू क्षेत्र दोनों को स्पष्ट कर दिया है।