गिरिडीह शहर में 17 सितंबर को भारी मालवाहक वाहनों की 15 घंटे नो-एंट्री

दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के श्राद्ध कार्यक्रम में संभावित भीड़ को देखते हुए गिरिडीह शहरी क्षेत्र में सुबह नौ बजे से रात 11:59 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

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गिरिडीह शहरी क्षेत्र में भारी मालवाहक वाहनों की नो-एंट्री संबंधी यातायात व्यवस्था

गिरिडीह शहरी क्षेत्र में 17 सितंबर को भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश और आवागमन पर करीब 15 घंटे की अस्थायी रोक रहेगी। दिवंगत मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू के श्राद्ध कार्यक्रम को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुमंडल दंडाधिकारी ने इस संबंध में आम सूचना जारी की है।

प्रशासनिक आदेश के अनुसार, प्रतिबंध गुरुवार सुबह नौ बजे प्रभावी होगा और रात 11:59 बजे तक लागू रहेगा। इस निर्धारित अवधि में भारी मालवाहक वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे और शहरी क्षेत्र के भीतर उनका परिचालन भी पूरी तरह वर्जित रहेगा। समय-सीमा पूरी होने के बाद सामान्य परिचालन बहाल किया जा सकेगा।

श्राद्ध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। वीवीआईपी और वीआईपी अतिथियों के साथ आम लोगों के भी शामिल होने की उम्मीद है। इसके कारण शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ सकता है और सामान्य यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।

प्रशासन ने बताया है कि अस्थायी नो-एंट्री का उद्देश्य शहर के भीतर यातायात का दबाव कम रखना और कार्यक्रम में आने वाले लोगों की आवाजाही सुगम बनाना है। भीड़ के बीच किसी अप्रिय स्थिति की आशंका को ध्यान में रखते हुए भी भारी वाहनों पर यह एहतियाती प्रतिबंध लगाया गया है।

यह निर्णय यातायात थाना गिरिडीह के थाना प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया। रिपोर्ट में कार्यक्रम के दौरान संभावित भीड़ और उससे यातायात व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया गया था। इसके बाद अनुमंडल प्रशासन ने तय अवधि के लिए भारी मालवाहक वाहनों का आवागमन रोकने का आदेश जारी किया।

प्रशासन ने नागरिकों और वाहन संचालकों से प्रतिबंध की अवधि में यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपेक्षा की है। यह रोक केवल भारी मालवाहक वाहनों और घोषित समय के लिए है; आदेश में अन्य श्रेणी के वाहनों पर रोक की कोई जानकारी नहीं दी गई है।