बोकारो जिले के चास नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स का बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों के खिलाफ वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। निगम की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना में 101 बकायेदारों को चिह्नित किया गया है और उनसे लंबित संपत्ति कर जमा करने की अपील की गई है।
सार्वजनिक की गई सूची में चास नगर निगम क्षेत्र के अलग-अलग मोहल्लों और आवासीय इलाकों की संपत्तियां शामिल हैं। निगम ने रिकॉर्ड में दर्ज वार्ड और होल्डिंग नंबर के साथ बकाया राशि का विवरण भी सूचीबद्ध किया है। इस रिपोर्ट में संबंधित नागरिकों की निजी जानकारी प्रकाशित नहीं की जा रही है।
नगर निगम के अनुसार, सूची में शामिल कई संपत्ति मालिकों पर हजारों रुपये का होल्डिंग टैक्स लंबित है। कुछ मामलों में बकाया रकम एक लाख रुपये से अधिक बताई गई है। निगम ने संबंधित करदाताओं से भुगतान कर अपना बकाया समाप्त करने को कहा है।
सूचना में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धाराओं 181, 182, 184 और 152 का उल्लेख किया गया है। निगम का कहना है कि इन प्रावधानों के तहत बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए कार्रवाई की जा सकती है। इसका उद्देश्य नगर निकाय के लंबित राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना है।
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी कर जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित संपत्ति की कुर्की का प्रावधान है। हालांकि, सार्वजनिक सूचना में किसी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई पूरी किए जाने की जानकारी नहीं दी गई है; फिलहाल बकायेदारों को भुगतान के लिए सचेत किया गया है।
इस कार्रवाई का सीधा संबंध चास नगर निगम क्षेत्र के संपत्ति कर रिकॉर्ड से है। सूची में शामिल लोगों के लिए अब बकाया विवरण के आधार पर भुगतान करना जरूरी होगा, जबकि आगे की वसूली या कुर्की संबंधी कदम नगरपालिका अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही उठाए जा सकेंगे।