छह माह से राशन नहीं लेने वाले कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने की तैयारी, ई-केवाईसी से होंगे बहाल

झारखंड में छह माह से राशन नहीं उठाने वाले लाभार्थियों को 30 सितंबर तक उठाव का अवसर मिलेगा। इसके बाद कार्ड निष्क्रिय होने पर तीन माह के भीतर ई-केवाईसी करानी होगी।

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झारखंड में निष्क्रिय राशन कार्ड और ई-केवाईसी प्रक्रिया से संबंधित सांकेतिक दृश्य

मेदिनीनगर से सामने आई जानकारी के अनुसार, झारखंड में पिछले छह माह से जनवितरण प्रणाली की दुकानों से राशन नहीं लेने वाले लाभार्थियों के कार्ड एक अक्टूबर से अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने की तैयारी है। ऐसे कार्डधारकों के लिए 30 सितंबर तक राशन उठाने की अंतिम तिथि तय की गई है। इस समय सीमा के भीतर राशन लेने पर कार्ड सक्रिय बना रहेगा।

निर्धारित अवधि तक राशन नहीं उठाने वाले लाभार्थियों को एक अक्टूबर से खाद्यान्न मिलने में रुकावट आ सकती है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अगले एक-दो दिनों में आम सूचना जारी करने की तैयारी बताई गई है, ताकि संबंधित परिवारों को समय रहते प्रस्तावित व्यवस्था और जरूरी प्रक्रिया की जानकारी मिल सके।

कार्ड अस्थायी रूप से निष्क्रिय होने के बाद उसे दोबारा सक्रिय कराने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य होगी। इसके लिए एक अक्टूबर 2026 से एक जनवरी 2027 तक तीन महीने की अवधि निर्धारित की गई है। इस दौरान फील्ड सत्यापन के माध्यम से लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी कराई जानी है।

तय अवधि में ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों के कार्ड निष्क्रिय बने रह सकते हैं और उन्हें राशन सुविधा नहीं मिलेगी। सत्यापन पूरा होने के बाद पात्रता का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तथा राज्य सरकार नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगी। इसलिए लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले कार्डधारकों के लिए समय सीमा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार, कुछ लोगों ने आयुष्मान भारत, मंईयां सम्मान योजना तथा अन्य योजनाओं का लाभ लेने के उद्देश्य से राशन कार्ड बनवाए हैं, लेकिन वे नियमित रूप से खाद्यान्न नहीं उठा रहे। प्रस्तावित कार्रवाई के जरिए ऐसे निष्क्रिय या ‘साइलेंट’ कार्डों की पहचान कर व्यवस्था को वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है।

विभाग ने इस प्रक्रिया को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना और दिशा-निर्देशों के अनुरूप बताया है। इन दिशा-निर्देशों में छह माह से पात्रता लाभ का उपयोग नहीं करने पर कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय करने और अगले तीन महीने में फील्ड सत्यापन के साथ ई-केवाईसी कराने का प्रावधान बताया गया है।