जमशेदपुर और घाटशिला की मासिक लोक अदालत में 106 मामलों का निष्पादन

दस न्यायपीठों के माध्यम से बिजली, पानी, बैंकिंग और एक्साइज एक्ट समेत विभिन्न मामलों की सुनवाई हुई। कुल 20,02,685 रुपये की रिकवरी-समझौता राशि दर्ज की गई।

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पूर्वी सिंहभूम के जमशेदपुर और घाटशिला सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित मासिक लोक अदालत में कुल 106 मामलों का निष्पादन किया गया। इस दौरान अलग-अलग प्रकृति के मामलों में कुल 20 लाख 2 हजार 685 रुपये की रिकवरी और समझौता राशि दर्ज हुई।

लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद पांडेय के मार्गदर्शन में किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जमशेदपुर तथा घाटशिला, दोनों न्यायालय परिसरों में हुआ।

मामलों की सुनवाई और त्वरित निपटारे के लिए दोनों परिसरों में कुल 10 न्यायपीठों का गठन किया गया था। इन न्यायपीठों के समक्ष बिजली, पानी, बैंकिंग और एक्साइज एक्ट से संबंधित मामलों समेत कई तरह के प्रकरण रखे गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी के अनुसार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े मामलों के समाधान के लिए एक विशेष पीठ भी बनाई गई थी। इस पीठ के माध्यम से बैंक से संबंधित 21 मामलों का सौहार्दपूर्ण समाधान हुआ।

बैंकिंग मामलों में तय समझौतों की राशि 16 लाख 90 हजार रुपये रही। यह रकम लोक अदालत में दर्ज कुल रिकवरी-समझौता राशि का हिस्सा है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, संबंधित पक्षों की सहमति से इन मामलों को निपटाया गया।

मासिक लोक अदालत की कार्यवाही में उन मामलों पर ध्यान दिया गया जिनका समाधान समझौते के आधार पर संभव था। एक ही दिन में 106 प्रकरणों के निष्पादन से संबंधित पक्षों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बजाय मौके पर समाधान और राहत मिली।