जामताड़ा में तंबाकू बिक्री की जांच, पांच दुकानदारों से 2,100 रुपये जुर्माना

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जामताड़ा कॉलेज और रेलवे स्टेशन के आसपास 12 दुकानों की जांच की। कोटपा उल्लंघन पर पांच दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया और दो दुकानों से विज्ञापन पोस्टर हटवाए गए।

2 मिनट पढ़ें 8 बार पढ़ी गई
झारखंड24 का पूर्ण लोगो—प्रकाशक की लोगो-मात्र छवि के स्थान पर

जामताड़ा में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री और विज्ञापन के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने जांच अभियान चलाया। गुरुवार को जामताड़ा कॉलेज और रेलवे स्टेशन के आसपास पहुंची टीम ने कुल 12 दुकानों में तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों के अनुपालन की पड़ताल की।

जांच के दौरान सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)-2003 के प्रावधानों का उल्लंघन मिलने पर पांच दुकानदारों से कुल 2,100 रुपये अर्थदंड वसूला गया। दो दुकानों पर सिगरेट एवं दूसरे तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन वाले पोस्टर पाए गए, जिन्हें टीम ने मौके पर हटवा दिया।

यह अभियान सिविल सर्जन के निर्देश पर चलाया गया। कार्रवाई का नेतृत्व राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ सर्वीना सिन्हा तथा जामताड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर एमबी बारा और एसके रजक ने किया। टीम ने दुकानदारों को जांच के साथ कानून के प्रावधानों की जानकारी भी दी।

जिला सलाहकार ने दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों का प्रचार करने वाले पोस्टर नहीं लगाने की चेतावनी दी। उन्हें बताया गया कि विज्ञापन प्रदर्शित कर तंबाकू उत्पाद बेचने पर कोटपा-2003 की धारा 5 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

अभियान के दौरान टीम ने यह भी बताया कि स्कूल, अस्पताल और सरकारी भवनों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। दुकानदारों से इन स्थानों के आसपास बिक्री संबंधी नियमों का पालन करने को कहा गया।

स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का प्रचार-प्रसार नहीं करने और तंबाकू नियंत्रण कानून का पालन करने की अपील की। कॉलेज और रेलवे स्टेशन जैसे आवाजाही वाले इलाकों में हुई इस कार्रवाई में जांच, अर्थदंड और प्रतिबंधित विज्ञापन सामग्री हटाने की प्रक्रिया एक साथ की गई।