झारखंड सरकार ने परिवर्तनशील महंगाई भत्ते यानी वीडीए में 11.65 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए राज्य की न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी की है। संशोधित दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी और श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के क्षेत्र तथा कौशल श्रेणी के अनुसार मजदूरी मिलेगी।
सरकार ने मजदूरी निर्धारण के लिए राज्य के क्षेत्रों को ए, बी और सी श्रेणी में बांटा है। प्रत्येक क्षेत्र में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अतिकुशल श्रमिकों के लिए अलग-अलग दैनिक दर तय की गई है। अधिसूचना में इन्हीं तीन क्षेत्रीय श्रेणियों के आधार पर मासिक न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित की गई है।
ए श्रेणी में रांची, चास, धनबाद, देवघर और हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद और आदित्यपुर नगर निगम को भी इसी श्रेणी में रखा गया है। यहां वीडीए सहित अकुशल श्रमिक की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 523 रुपये और अर्द्धकुशल श्रमिक की 548 रुपये होगी।
ए श्रेणी वाले क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों के लिए दैनिक न्यूनतम मजदूरी 722 रुपये तय की गई है। अतिकुशल श्रमिक को प्रतिदिन कम से कम 833 रुपये मिलेंगे। इस श्रेणी में राज्य के प्रमुख शहरी और औद्योगिक निकाय क्षेत्र शामिल होने के कारण यहां लागू दरें बाकी दोनों श्रेणियों से अधिक हैं।
ए श्रेणी से बाहर आने वाले सभी नगर निकाय बी श्रेणी में रखे गए हैं। इन क्षेत्रों में अकुशल श्रमिक के लिए 498 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 523 रुपये, कुशल के लिए 689 रुपये और अतिकुशल श्रमिक के लिए 795 रुपये प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है।
नगर निकायों से बाहर के अन्य इलाके सी श्रेणी में आएंगे। यहां अकुशल श्रमिक की दैनिक न्यूनतम मजदूरी 475 रुपये और अर्द्धकुशल श्रमिक की 498 रुपये होगी। कुशल श्रमिक के लिए 657 रुपये तथा अतिकुशल श्रमिक के लिए 757 रुपये की दर लागू होगी। इस तरह संशोधित मजदूरी पूरे राज्य में क्षेत्र और काम की दक्षता के अनुसार अलग-अलग प्रभावी होगी।