झारखंड में मतदाता सूची सुधार के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन, 30 नवंबर को अंतिम प्रकाशन

विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नाम जोड़ने, हटाने, विवरण सुधारने और पता बदलने के आवेदन 31 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 30 नवंबर को प्रकाशित होगी।

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झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के लिए दावा और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है। नाम जोड़ने, हटाने, दर्ज विवरण में सुधार कराने या पता बदलने के लिए 31 अक्टूबर तक संबंधित आवेदन जमा किए जा सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से 18 अक्टूबर को जारी बुलेटिन के अनुसार, नए मतदाताओं के नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 के 8,43,063 आवेदन अब तक डिजिटाइज किए गए हैं। मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 के माध्यम से 21,974 आवेदन और आपत्तियां दर्ज हुई हैं।

नाम, पता तथा अन्य विवरणों में सुधार और स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जा रहा है। इस श्रेणी में अब तक 5,35,865 आवेदन डिजिटाइज किए जा चुके हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं के लिए निर्धारित फॉर्म-6ए के कुल 119 आवेदन डिजिटाइज हुए हैं।

बुलेटिन में 17 अक्टूबर की दैनिक प्रगति भी दी गई है। उस दिन फॉर्म-6 के 4,977, फॉर्म-7 के 359 और फॉर्म-8 के 2,230 आवेदन डिजिटाइज किए गए। फॉर्म-6ए के तहत उस दिन कोई नया आवेदन डिजिटाइज नहीं हुआ।

आवेदन के उद्देश्य के अनुसार अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित हैं। नए मतदाता फॉर्म-6 और विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाता फॉर्म-6ए भर सकते हैं। किसी नाम को हटाने के लिए फॉर्म-7, जबकि विवरण में संशोधन या स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 का प्रावधान है।

दावा-आपत्ति की समयसीमा पूरी होने के बाद आवेदनों पर आगे की प्रक्रिया होगी। निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक झारखंड की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इसलिए पात्र मतदाताओं के पास आवश्यक बदलाव के लिए 31 अक्टूबर तक का अवसर है।