पाकुड़ में बीड़ी पत्ता लदे आठ भारी वाहनों पर कार्रवाई, 2.95 लाख रुपये का जुर्माना

पाकुड़ परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग और निर्धारित मानकों के उल्लंघन को लेकर बीड़ी पत्ता लदे आठ भारी वाहनों का ऑनलाइन चालान किया है।

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पाकुड़ में बीड़ी पत्ता लदे भारी वाहनों की परिवहन विभाग द्वारा जांच

पाकुड़ जिले में परिवहन विभाग ने बीड़ी पत्ता लदे आठ भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 2,95,032 रुपये का जुर्माना लगाया है। विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई ओवरलोडिंग तथा निर्धारित मानकों के विपरीत माल की ढुलाई को लेकर की गई। सभी वाहनों का ऑनलाइन चालान किया गया है।

जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मोजाहिद अंसारी ने उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दायरे में आए सभी आठ वाहन छत्तीसगढ़ में पंजीकृत हैं। विभाग भारी और व्यावसायिक वाहनों में माल की मात्रा तथा उसे लादने के तरीके की जांच कर रहा है।

परिवहन विभाग का कहना है कि निर्धारित क्षमता से अधिक सामान लादने के साथ मानक से ज्यादा ऊंचाई या चौड़ाई तक बीड़ी पत्ता रखना जोखिम बढ़ाता है। इससे सड़क पर दूसरे वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है तथा यातायात बाधित होने की स्थिति बन सकती है।

अधिकारियों के मुताबिक, अत्यधिक ऊंचाई तक लदा सामान सड़क के ऊपर से गुजरने वाले बिजली तारों और खंभों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी ढुलाई से अन्य सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचने की आशंका को देखते हुए विभाग ने नियमों का पालन कराने के लिए विशेष जांच शुरू की है।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन संचालकों से भारी वाहनों में अनधिकृत बदलाव नहीं करने को कहा है। उन्होंने फिटनेस प्रमाणपत्र, बीमा, रोड टैक्स, परमिट और वैध ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी जरूरी दस्तावेज अद्यतन रखने की अपील भी की है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों की सुरक्षा और व्यवस्थित यातायात के लिए भारी एवं व्यावसायिक वाहनों की जांच का अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।