रांची नगर निगम ने पुंदाग के ढीपाटोली स्थित न्यू व्यू बैंक्वेट को बिना जरूरी लाइसेंस संचालन के मामले में नोटिस जारी किया है। संचालक को नोटिस की तारीख से तीन दिनों के भीतर निर्धारित दस्तावेजों के साथ लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया है।
नगर निगम की जांच में सामने आया कि परिसर का इस्तेमाल विवाह और दूसरे समारोहों के लिए बैंक्वेट हॉल के रूप में किया जा रहा था। हालांकि, इसके संचालन के लिए निगम से आवश्यक लाइसेंस नहीं लिया गया था। तय प्रक्रिया के तहत लाइसेंस का आवेदन भी जमा नहीं किया गया था।
कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने प्रतिष्ठान परिसर में नोटिस चस्पा किया। नोटिस में संचालक से नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने को कहा गया है। इसके साथ ही लाइसेंस मिलने तक बैंक्वेट हॉल का संचालन तत्काल बंद रखने का निर्देश भी दिया गया है।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यह जांच केवल न्यू व्यू बैंक्वेट तक सीमित नहीं है। शहर में चल रहे बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन, लॉज, हॉस्टल और इसी तरह के अन्य प्रतिष्ठानों की भी जांच कराई जा रही है। इस अभियान में संचालन से संबंधित जरूरी अनुमति और निर्धारित मानकों के अनुपालन की पड़ताल की जा रही है।
निगम ने ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालकों से व्यावसायिक गतिविधि शुरू करने से पहले आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने और लागू मानकों का पालन करने को कहा है। न्यू व्यू बैंक्वेट को दिया गया तीन दिन का समय लाइसेंस के लिए आवेदन करने के संबंध में है, जबकि आवेदन पर निर्णय होने तक संचालन रोकने का निर्देश प्रभावी रहेगा।
इस कार्रवाई के बाद शहर के समारोह स्थलों और आवासीय प्रकृति के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लाइसेंस स्थिति पर नगर निगम की निगरानी बढ़ने के संकेत मिले हैं। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में न्यू व्यू बैंक्वेट की ओर से नोटिस पर किसी जवाब या लाइसेंस आवेदन की पुष्टि नहीं की गई है।