बोकारो के चार थाना क्षेत्रों में तंबाकू बिक्री की जांच, 14 दुकानदारों से ₹4,300 जुर्माना

चास, माराफारी, नावाडीह और जागेश्वर बिहार में कोटपा-2003 के अनुपालन की जांच की गई। नियम तोड़ने वाले 14 दुकानदारों और प्रतिष्ठानों पर चालान किया गया।

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बोकारो में तंबाकू उत्पादों की बिक्री की जांच करता अभियान दल

बोकारो जिले में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री रोकने तथा संबंधित कानून का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जांच अभियान चलाया गया। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई कार्रवाई में चार थाना क्षेत्रों की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों की जांच की गई।

यह अभियान चास, माराफारी, नावाडीह और जागेश्वर बिहार क्षेत्रों में चलाया गया। जांच दल ने अलग-अलग दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर तंबाकू उत्पादों की बिक्री की स्थिति देखी। इसके साथ ही यह भी जांचा गया कि संचालक सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 14 दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की गई। इनसे कुल ₹4,300 का अर्थदंड वसूला गया। उपलब्ध विवरण में अलग-अलग दुकानों पर लगाए गए जुर्माने की राशि नहीं बताई गई है।

जांच के समय दुकानदारों को खुली सिगरेट नहीं बेचने का निर्देश भी दिया गया। अधिकारियों ने उन्हें तंबाकू उत्पादों की बिक्री से जुड़े सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करने को कहा। कार्रवाई का उद्देश्य कोटपा-2003 को प्रभावी ढंग से लागू करना और प्रतिबंधित तरीके से हो रही बिक्री पर रोक लगाना बताया गया है।

प्रशासन ने दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों से कोटपा-2003 के सभी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। चार क्षेत्रों में की गई यह कार्रवाई बिक्री केंद्रों पर कानून के अनुपालन की जांच तक सीमित रही और उल्लंघन मिलने पर चालान तथा जुर्माने की प्रक्रिया अपनाई गई।