रांची में दीपावली के दौरान पटाखा दुकानों के स्थान को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर हो गई है। जिला प्रशासन और रांची नगर निगम के बीच सहमति बनने के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम समेत पहले से निर्धारित स्थलों पर पटाखा बिक्री की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, दुकान लगाने के लिए प्रशासन से विधिवत अनुमति लेना और तय सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
इससे एक दिन पहले नगर निगम ने आम सूचना जारी कर स्टेडियम परिसर में पटाखा बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र या किसी अन्य प्रकार की अनुमति देने से इनकार किया था। निगम ने दुकानदारों से अस्थायी दुकान अथवा शेड लगाने की तैयारी नहीं करने को भी कहा था। इस सूचना के बाद पटाखा कारोबारियों के सामने दुकान लगाने के स्थान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं रह गई थी।
शनिवार को जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमों की बैठक में इस विषय पर विचार किया गया। यह बैठक उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर हुई। इसमें पूर्व वर्षों की व्यवस्था के अनुरूप इस बार भी निर्धारित स्थानों पर पटाखा बिक्री की अनुमति देने पर सहमति बनी। नगर निगम ने भी इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया।
जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, केवल वे दुकानदार निर्धारित स्थलों पर दुकान लगा सकेंगे, जिन्हें जिला प्रशासन से विधिवत अनुमति मिली होगी। बिना अनुमति किसी व्यक्ति को पटाखा दुकान लगाने की छूट नहीं दी जाएगी। इस शर्त के साथ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बिक्री को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता समाप्त हो गई है।
प्रशासन ने दुकानदारों को पटाखों की बिक्री के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों और दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करने को कहा है। व्यवस्था का उद्देश्य बिक्री स्थलों पर नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। अनुमति प्राप्त करने के बाद भी दुकानदारों को दुकान संचालन से जुड़े सभी प्रशासनिक निर्देश मानने होंगे।
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के अनुसार, दीपावली पर पूर्व वर्षों की तरह निर्धारित स्थलों पर पटाखा बिक्री की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने की बात कही है। नए निर्णय से अधिकृत कारोबारियों को दुकान लगाने की स्पष्ट व्यवस्था मिल गई है, जबकि बिक्री को अनुमति और सुरक्षा संबंधी शर्तों से जोड़ा गया है।