रांची नगर निगम शहर में नियमों के विरुद्ध लगाए गए होर्डिंग, यूनिपोल, मोनोपोल और अन्य विज्ञापन ढांचों के खिलाफ 10 सितंबर की रात 12 बजे से विशेष अभियान शुरू करेगा। निगम के अनुसार, अभियान में करीब 350 चिह्नित संरचनाओं को हटाया जाना है।
नगर निगम ने संबंधित विज्ञापन एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं को पहले सार्वजनिक सूचना जारी कर ऐसे ढांचे स्वयं हटाने का निर्देश दिया था। इसके लिए निर्धारित समय दिए जाने के बावजूद चिह्नित संरचनाएं नहीं हटाई गईं। इसके बाद निगम ने अब सीधे कार्रवाई करने का फैसला किया है।
अभियान के दौरान सड़क किनारे मौजूद अवैध विज्ञापन ढांचों को गैस कटर और क्रेन की सहायता से काटकर हटाया जाएगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि एजेंसियों और विज्ञापनदाताओं को इन्हें हटाने के लिए अब अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा।
निगम के मुताबिक, सड़क, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट के खंभों, बिजली के खंभों तथा दूसरी सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर नियम-विरुद्ध विज्ञापन संरचनाएं लगाए जाने से लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी संरचनाओं के कारण नागरिक सुरक्षा प्रभावित होने की बात भी कही गई है।
नगर निगम ने इस कार्रवाई को झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागरिकों के आवागमन से जुड़े अधिकार के संदर्भ में उठाया गया कदम बताया है। अभियान का केंद्र सार्वजनिक स्थानों पर लगे उन विज्ञापन ढांचों को हटाना होगा जिन्हें निगम पहले ही नियमों के विरुद्ध चिह्नित कर चुका है।
इस कार्रवाई के साथ शहर में सार्वजनिक रास्तों और परिसंपत्तियों पर अनधिकृत विज्ञापन संरचनाओं के खिलाफ सख्ती बढ़ने की संभावना है। हालांकि निगम की ओर से अभियान पूरा करने की समयसीमा नहीं बताई गई है। कार्रवाई की शुरुआत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार रात से की जानी है।