रांची में एसआईआर नोटिस पाने वाले मतदाता वंशावली और ऑफलाइन प्रमाण पत्र से दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

निर्धारित 13 दस्तावेज नहीं होने पर मतदाता प्रखंड या अंचल कार्यालय से सहायता लेकर प्रमाणित वंशावली सहित वैकल्पिक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। दावा-आपत्ति के लिए 15 सितंबर तक समय है।

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रांची में एसआईआर नोटिस और वैकल्पिक दस्तावेज की प्रक्रिया की जानकारी

रांची जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान नोटिस पाने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक दस्तावेज की व्यवस्था की गई है। जिन मतदाताओं के पास निर्धारित 13 प्रकार के दस्तावेज में से कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, वे अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय से सहायता लेकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया गया है।

जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन के अनुसार, ऐसे मतदाता परिवार के पुराने सदस्यों के नाम तथा माता-पिता या अन्य पारिवारिक विवरण के आधार पर वंशावली तैयार करा सकते हैं। अंचल अधिकारी से प्रमाणित वंशावली को आपत्ति के समर्थन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा जाति, स्थानीय निवासी, आवासीय और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

जरूरी प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी दी गई है। बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना को देखते हुए जाति, स्थानीय निवासी और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने की ऑफलाइन व्यवस्था तीन महीने तक रखने की जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर और तकनीकी जानकारी नहीं रखने वाले मतदाताओं को प्रक्रिया में सहूलियत देना है।

एसआईआर के प्रारंभिक चरण में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में आधार, दसवीं का प्रमाण पत्र, माता-पिता से जुड़े प्रमाण और पासपोर्ट समेत निर्धारित दस्तावेजों में से प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा गया है। मतदाताओं को नोटिस में दी गई तारीख और समय पर अंचल कार्यालय में उपस्थित होना है।

प्रखंड और अंचल कार्यालयों में 24 अगस्त से सुनवाई चल रही है। उपलब्ध विवरण के मुताबिक, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक 30 हजार से अधिक मतदाताओं की सुनवाई हो चुकी है। प्रतिदिन करीब 200 लोगों को तारीख दी जा रही है, लेकिन इनमें लगभग 70 से 80 मतदाता ही कार्यालय पहुंच रहे हैं।

पांच अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद रांची जिले की सात विधानसभा सीटों के करीब 6.44 लाख मतदाताओं को अलग-अलग कारणों से नोटिस दिया गया था। दस्तावेज की कमी का सामना कर रहे मतदाता समयसीमा के भीतर संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय से प्रक्रिया और स्वीकार्य प्रमाणों की जानकारी लेकर अपनी आपत्ति जमा कर सकते हैं।