रांची में बिना अनुमति चल रहे हॉस्टल-लॉज पर सख्ती, 5 सितंबर तक आवेदन का मौका

रांची नगर निगम ने हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशाला संचालकों को अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम समयसीमा 5 सितंबर 2026 तय की है।

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रांची में हॉस्टल और लॉज की अनुमति को लेकर नगर निगम की आम सूचना

रांची नगर निगम ने शहर में बिना अनुमति संचालित हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशालाओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है। निगम की ओर से जारी आम सूचना में ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालकों को अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम अवसर दिया गया है। आवेदन की समयसीमा 5 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि उसकी अनुमति के बिना इन प्रतिष्ठानों का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। संचालकों से कहा गया है कि वे तय अवधि के भीतर निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करें और अनुमति मिलने के बाद ही प्रतिष्ठान चलाएं। यह निर्देश उन सभी संबंधित संस्थानों पर लागू होगा जो अभी आवश्यक स्वीकृति के बिना काम कर रहे हैं।

निगम ने विशेष रूप से लॉज और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के हित का उल्लेख करते हुए संचालकों को आवेदन का अंतिम मौका दिया है। इन संस्थानों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और अन्य लोग रहते हैं, इसलिए निगम ने अनुमति संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

आम सूचना के अनुसार, 5 सितंबर तक आवेदन नहीं करने वाले संचालकों के विरुद्ध निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही उसे सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

निगम की चेतावनी केवल हॉस्टल और लॉज तक सीमित नहीं है। इसके दायरे में बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशालाएं भी शामिल हैं। ऐसे सभी संचालकों को अपने प्रतिष्ठान की अनुमति की स्थिति जांचने और जरूरत होने पर समयसीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन जमा करने को कहा गया है।

इस सूचना के बाद बिना स्वीकृति चल रहे संबंधित प्रतिष्ठानों के पास औपचारिक अनुमति प्रक्रिया शुरू करने के लिए सीमित समय बचा है। नगर निगम ने यह भी दोहराया है कि आवेदन कर देना पर्याप्त नहीं होगा; प्रतिष्ठान का संचालन निगम से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही किया जाना चाहिए। समयसीमा बीतने पर नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध जुर्माना और सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है।