रांची में 10 कोचिंग, हॉस्टल और लॉज को संचालन बंद करने का अंतिम नोटिस

नगर निगम ने जरूरी अनुमतियों और वैधानिक दस्तावेजों के अभाव का हवाला देते हुए 10 संस्थानों को 24 घंटे में संचालन बंद करने और कागजात प्रस्तुत करने को कहा है।

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रांची में कोचिंग, हॉस्टल और लॉज के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई

रांची नगर निगम ने शहर में संचालित 10 कोचिंग संस्थानों, हॉस्टलों और लॉज को अंतिम नोटिस जारी किया है। इन संस्थानों को नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने तथा स्वीकृत भवन नक्शे सहित आवश्यक वैधानिक दस्तावेज निगम के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

नगर निगम के मुताबिक, संबंधित संस्थान निर्धारित नियमों और अनुमतियों का पालन किए बिना चल रहे हैं। तय अवधि में निर्देश का अनुपालन नहीं होने पर संबंधित भवनों को सील किया जा सकता है। निगम ने कानून के तहत अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

निगम ने बताया कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत छात्रावास, लॉज तथा कोचिंग संस्थान चलाने के लिए जरूरी अनुमतियां लेना अनिवार्य है। संस्थानों के संचालन और भवन के उपयोग से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन भी करना होता है।

आवश्यक दस्तावेजों में व्यापार अनुज्ञप्ति, छात्रावास पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग का अनुमति प्रमाणपत्र और स्वीकृत भवन नक्शा शामिल हैं। संचालकों को इन कागजात के माध्यम से यह स्पष्ट करना होगा कि भवन का इस्तेमाल और संस्थान का संचालन नियमानुसार किया जा रहा है।

नगर निगम के अनुसार, इन संस्थानों और हॉस्टलों को पहले भी नोटिस देकर दस्तावेज उपलब्ध कराने और नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई थी। निगम का कहना है कि संचालकों की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद अब दोबारा नोटिस जारी कर संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है।

निगम ने स्पष्ट किया है कि किसी भवन का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल या स्वीकृत उपयोग से अलग संचालन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित संचालकों को निर्धारित समय में दस्तावेज जमा करने और लागू नियमों का पालन करने को कहा गया है। लापरवाही की स्थिति में भवन सील करने समेत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।