रांची में 10 मिनट मुफ्त पार्किंग का नियम बेअसर, दो स्थलों पर कम समय के भी पैसे वसूले

रांची नगर निगम की 10 मिनट मुफ्त पार्किंग व्यवस्था कई जगह लागू नहीं दिखी। टिकट और सूचना बोर्ड पर छूट का उल्लेख न होने के साथ समय दर्ज करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं।

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रांची के शहरी क्षेत्र में वाहन पार्किंग स्थल का दृश्य

रांची में वाहन चालकों के लिए तय 10 मिनट की मुफ्त पार्किंग सुविधा का सभी निर्धारित स्थलों पर समान रूप से पालन नहीं हो रहा है। शहर के कई पार्किंग स्थलों की पड़ताल में सामने आया कि कुछ जगह वाहन खड़ा करते ही शुल्क लिया गया, जबकि अन्य स्थानों पर तय अवधि के भीतर निकले वाहनों से कोई रकम नहीं वसूली गई।

रिपोर्ट के अनुसार, अटल स्मृति वेंडर मार्केट में एक वाहन दोपहर 2:27 बजे खड़ा किया गया और 2:33 बजे निकाल लिया गया। छह मिनट की इस अवधि के बावजूद कर्मचारी ने 10 रुपये शुल्क लिया। हनुमान मंदिर टैक्सी स्टैंड पर भी चालक के दो मिनट में लौटने की बात कहने के बाद तत्काल पार्किंग शुल्क वसूले जाने की जानकारी दी गई है।

इसके विपरीत, जयपाल सिंह स्टेडियम पार्किंग में आठ मिनट, रांची क्लब कॉम्प्लेक्स में आठ मिनट और स्मार्ट बाजार पार्किंग में सात मिनट तक खड़े वाहनों से कोई शुल्क नहीं लिया गया। चर्च कॉम्प्लेक्स में एक घंटे के दौरान न टिकट मिला और न ही शुल्क लेने के लिए कोई कर्मचारी पहुंचा। अलग-अलग व्यवस्था के कारण वाहन चालकों के लिए नियम समझना कठिन हो रहा है।

अधिकतर पार्किंग स्थलों पर 10 मिनट की छूट बताने वाले सूचना बोर्ड नहीं लगे होने और टिकट पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलने की बात सामने आई है। कर्मचारियों द्वारा पॉस मशीन में समय दर्ज करने के बजाय टिकट पर हाथ से वाहन के आने-जाने का समय लिखे जाने से रिकॉर्ड की शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। मशीन से समय दर्ज होने पर मुफ्त अवधि का निर्धारण अधिक स्पष्ट हो सकता है।

नगर निगम के दिशा-निर्देशों के अनुसार शनिवार, रविवार और राष्ट्रीय अवकाश पर पार्किंग शुल्क में 50 प्रतिशत छूट भी दी जानी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रावधान की सूचना भी टिकटों या पार्किंग स्थलों के नोटिस बोर्ड पर दिखाई नहीं देती। ऐसे में लोगों को उपलब्ध रियायतों की जानकारी नहीं मिल पाती।

नगर निगम की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया कि कई पार्किंग स्थलों की जांच कराई गई है और कुछ संवेदकों की शिकायतें भी मिली हैं। निगम ने नियमों का पालन नहीं करने वाले संवेदकों को ब्लैकलिस्ट करने तथा गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। हालांकि, कार्रवाई की कोई तय तारीख या संबंधित संवेदकों की सूची उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।