रेल हादसे में मृत यात्री के परिजनों को मुआवजे का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने रेल हादसे में मृत अशोक मेहतो के परिवार को राहत देते हुए पूर्व रेलवे को 8 लाख रुपये मुआवजा और सात प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया है।

1 मिनट पढ़ें 14 बार पढ़ी गई
रेलवे मुआवजा आदेश से जुड़ा AI-निर्मित सांकेतिक चित्र

झारखंड हाईकोर्ट से रेल हादसे में मृत यात्री के परिजनों को राहत मिली है। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने पूर्व रेलवे को मुआवजा देने का आदेश दिया है।

मामला अशोक मेहतो की मौत से जुड़ा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाईकोर्ट ने उनके परिवार को 8 लाख रुपये मुआवजा और सात प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश दिया।

यह फैसला रेल हादसों में पीड़ित परिवारों के मुआवजा दावों से जुड़ा महत्वपूर्ण मामला माना जा सकता है। आदेश के तहत भुगतान की जिम्मेदारी पूर्व रेलवे पर रखी गई है।