लातेहार में डीएलएसए ने दी कानून और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी

बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थानीय शाखा में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में बाल विवाह निषेध, किशोर न्याय, बच्चों की सुरक्षा और कानूनी सहायता के प्रावधान समझाए गए।

2 मिनट पढ़ें 5 बार पढ़ी गई
लातेहार में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित बैंककर्मी और अन्य लोग

लातेहार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थानीय शाखा में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बैंककर्मियों और अन्य उपस्थित लोगों को प्रमुख कानूनी प्रावधानों, नागरिक अधिकारों तथा जरूरत पड़ने पर उपलब्ध सहायता के बारे में बताया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पन्नालाल ने की। उन्होंने विभिन्न कानूनों और लोगों को मिले अधिकारों की जानकारी साझा की। आयोजन का उद्देश्य कानूनी विषयों को सरल रूप में समझाना और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना था।

इस दौरान बाल विवाह निषेध अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम और लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा हुई। जनोपयोगी योजनाओं के विषय में भी जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कानूनी जागरूकता को उचित सहायता तक पहुंचने के लिए आवश्यक बताया।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी गई। उपस्थित लोगों को बताया गया कि आवश्यकता पड़ने पर वे उचित कानूनी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

बैंक शाखा प्रबंधक शिकेष कुमार ने वादों के निष्पादन में स्थायी लोक अदालत और जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सहयोग लेने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन स्थायी लोक अदालत के सदस्य शकील अख्तर ने किया।

समापन पर विधिक जागरूकता को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया गया। आयोजन में कानूनों की जानकारी के साथ उपलब्ध संस्थागत सहायता का उल्लेख भी किया गया, ताकि लोग अपने अधिकारों और सहायता पाने के माध्यमों को बेहतर ढंग से समझ सकें।