धनबाद के वासेपुर में करीब 22 साल पहले फहीम खान के घर पर हुई गोलीबारी के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को दोषी ठहराया।
अदालत ने अभी दोषियों की सजा निर्धारित नहीं की है। मामले में सजा के बिंदु पर 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी। उसी दिन यह स्पष्ट होगा कि तीनों दोषियों को कितनी सजा सुनाई जाती है।
यह मामला 29 जनवरी 2004 का है। अभियोजन के अनुसार, उस दिन वासेपुर स्थित फहीम खान के घर को निशाना बनाकर एके-47 से गोलियां चलाई गई थीं। गोलीबारी के दौरान इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई थी।
अभियोजन का कहना है कि हमले के समय फहीम खान ने बचने के लिए पड़ोसी की छत से छलांग लगाई थी। घटना में उनके अंगरक्षक विनोद शर्मा को गोली लगी थी और उनकी मौत हो गई थी। विनोद शर्मा बिहार के अरवल जिले के निवासी थे। गोलीबारी में शाहिद आलम के पैर में भी गोली लगी थी।
मामले में शाहिद आलम, वासेपुर निवासी शहादत हुसैन और पटना निवासी तनवीर आलम के खिलाफ अदालत में सुनवाई चल रही थी। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद अदालत ने तीनों के विरुद्ध दोषसिद्धि का फैसला सुनाया है। अब आगे की न्यायिक कार्रवाई सजा पर होने वाली सुनवाई के बाद तय होगी।